हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी हरियाणवी युवाओं की भर्ती का रास्ता साफ,सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली,6 जुलाई। जननायक जनता पार्टी के निजी क्षेत्र में 75 फीसदी हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को अमली जामा पहनाने पर राज्य कैबिनेट ने मोहर लगा दी । हरियाणा के युवाओं के लिए सावन का महीना खुशियों की बहार लेकर आया है सावन महीने के पहले दिन हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फ़ीसदी हरियाणवी युवाओं को भर्ती करने के अध्यादेश का प्रारूप रखा । राज्य सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू हो जाएगा । इस प्रारूप के अनुसार हरियाणा में नई फैक्ट्रियां अथवा पहले स्थापित कंपनी में नई भर्तियां करेगा उसमें हरियाणा के युवाओं की प्राइवेट सेक्टर में हटाया नहीं जाएगा जो निशुल्क ह रजिस्ट्रेशन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी जो कंपनी अपने कर्मचारी की सूचना रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी उसको हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट तू लोकल कैंडीडेट्स एक्ट 2020 के सेक्शन तीन के तहत 25000 से ₹100000 तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है
कानून का प्रारूप
हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट तू लोकल कैंडीडेट्स एक्ट 2020 राज्य के सभी निजी उद्योग फर्म अथवा हर रोजगार प्रदाता पर लागू होगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं यह नियम पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू ना होकर अध्यादेश के नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के बाद निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा निजी क्षेत्र के रोजगार प्रदाता को प्रदेश में निपुण अथवा योग्य कर्मचारी की उपलब्धता ना होने पर इसकी सूचना श्रम विभाग को देनी होगी श्रम विभाग संबंधित फर्म को कर्मचारियों को सक्षम बनाने या अन्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए अनुमति देगा