हरियाणा मंत्रिमंडल ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

26 June, 2025, 9:22 pm


नई दिल्ली, 26 जून –हरियाणा के  मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में  आज यहां हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु  होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा।

इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

संशोधन में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मृतक कर्मचारी का परिवार दो वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले स्वेच्छा से सरकारी आवास खाली कर देता है, तो शेष अवधि के लिए कोई मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा।

इन संशोधनों का उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद कठिन समय के दौरान कर्मचारियों के परिवारों को अधिक सहायता और वित्तीय राहत प्रदान करना है।

हरियाणा ने एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना को अपनाया, 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने  कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को  लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है।

नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) राज्य सरकार के कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान करेगी, बशर्ते कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर ले। यदि कर्मचारी 10 या उससे अधिक वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को अंतिम आहरित पेंशन राशि का 60% प्राप्त होगा।

यह महंगाई राहत सुनिश्चित पेंशन भुगतान और पारिवारिक पेंशन दोनों पर लागू होगी, जिसकी गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते के समान ही की जाएगी। हालांकि, महंगाई राहत केवल तभी देय होगी जब पेंशन भुगतान शुरू हो जाएगा।

सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान की भी अनुमति दी जाएगी, जो अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। यह एकमुश्त राशि सुनिश्चित पेंशन भुगतान को प्रभावित नहीं करेगी।

वर्तमान नई पेंशन योजना के तहत, कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14% योगदान करती है। यूपीएस के कार्यान्वयन के साथ, सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा, इससे सरकार के खजाने पर लगभग 50 करोड़ रुपये मासिक और 600 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा। 

एकीकृत पेंशन योजना के तहत कोष में दो निधियाँ शामिल होंगी: एक व्यक्तिगत कोष जिसमें कर्मचारी अंशदान और हरियाणा सरकार से प्राप्त योगदान शामिल होगा जो हरियाणा सरकार से अतिरिक्त योगदान द्वारा वित्त पोषित एक पूल कार्पस फंड के रूप में संचालित होगा। 

योजना के तहत कर्मचारी अपने (मूल वेतन + महंगाई भत्ते) का 10% योगदान देंगे, जिसमें हरियाणा सरकार से मिला बराबर योगदान होगा। दोनों राशियाँ प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा की जाएँगी।

इसके अलावा, हरियाणा सरकार UPS का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (मूल वेतन + महंगाई भत्ते) का अनुमानित 8.5% औसत आधार पर पूल कार्पस में योगदान करेगी। इस अतिरिक्त योगदान का उद्देश्य योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान करना है।

कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कोष के लिए निवेश विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं, जिसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी निवेश वरीयता निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित निवेश का 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' लागू होगा। अतिरिक्त सरकारी अंशदान द्वारा वित्तपोषित पूल कॉर्पस के लिए निवेश निर्णय पूरी तरह से हरियाणा सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे।

जो कर्मचारी यूपीएस के चालू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, उनके लिए पीएफआरडीए टॉप-अप राशि प्रदान करने की व्यवस्था निर्धारित करेगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत हरियाणा सरकार के मौजूदा कर्मचारियों के साथ-साथ भविष्य के कर्मचारियों के पास एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना चुनने या यूपीएस विकल्प के बिना मौजूदा एनपीएस को जारी रखने का विकल्प होगा। एक बार जब कोई कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनता है, तो योजना की सभी शर्तें स्वीकार की जाएंगी, और यह विकल्प अंतिम होगा।

बोर्ड/निगमों/सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो तथा राज्य के विश्वविद्यालयों आदि में यूपीएस के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय बाद में अलग से लिया जाएगा।

हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999 जो 2001 में संशोधित हुए थे को पुनः संशोधित करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई

संशोधन में नियम 15 के उप-नियम 3(1) में खंड (एच) जोड़ा गया है, जिसमें अब कर्मचारी के "मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित पुत्र एवं पुत्री या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग को भी लाभ के लिए शामिल किया है

 मंत्रीमंडल की हुई बैठक में हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (पेंशन एवं अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 1999 जो 2001 में संशोधित हुए थे उनमें पुनः संशोधित करने के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार कर्मचारियों के आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा एवं अनुकंपा सहायता सुनिश्चित करना है। इस संशोधन में पारिवारिक पेंशन के उद्देश्य से "परिवार" की परिभाषा का विस्तारित किया गया है।

संशोधन में नियम 15 के उप-नियम 3(1) में खंड (एच) जोड़ा गया है, जिसमें अब "मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित पुत्र एवं पुत्री या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, बशर्ते कि वे कर्मचारी के जीवित रहते उस पर पूरी तरह से आश्रित रहे हों" को शामिल किया गया है।

इस समावेशन से सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए नियम हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के समतुल्य हो गए हैं, जिससे पेंशन वितरण में समानता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हुई है।

मंत्रीमंडल के इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि हरियाणा में सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को अब आयु या तकनीकी परिभाषाओं के कारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा जाएगा, जिससे अधिक समावेशी कल्याणकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।