“दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होंगे बैंकिंग सेवाएं – DFS की बड़ी पहल”

Broadcast Mantra : डेस्क
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“दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होंगे बैंकिंग सेवाएं – DFS की बड़ी पहल”
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“वित्त मंत्रालय की कार्यशाला में आरक्षण नीति, शिकायत निवारण और समावेशी सेवाओं पर जोर”
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“सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में समानता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में DFS की कार्यशाला”
गुरुग्राम | 12 जुलाई 2025
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services - DFS) ने आज गुरुग्राम स्थित एसबीआई अकादमी में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और नियामक संस्थाओं में सरकारी आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सेवाओं की सुलभता और जन शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निवारण पर केंद्रित रही।
उद्देश्य:
इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों को सामाजिक समावेश, सेवा की गुणवत्ता और कल्याणकारी उपायों के समान रूप से लागू करने की दिशा में सशक्त किया जाए।
कार्यशाला में ये संस्थाएं रहीं शामिल:
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
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पेंशन नियामक प्राधिकरण (PFRDA)
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बीमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI)
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12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
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7 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां
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7 सार्वजनिक वित्तीय संस्थान
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विभागीय समन्वय अधिकारी एवं DFS के वरिष्ठ अधिकारी
विशेषज्ञों ने साझा की जानकारी:
कार्यशाला में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और दिव्यांगजन अधिकारों के मुख्य आयुक्त कार्यालय के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उन्होंने आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, वर्टिकल एवं हॉरिज़ॉन्टल आरक्षण की अवधारणा, रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया, लायजन अधिकारियों की भूमिका, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, नियम 2017, और शिकायत निवारण के दिशा-निर्देशों पर जानकारी साझा की।
सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई
वित्तीय सेवा विभाग ने कार्यशाला में यह स्पष्ट किया कि सरकार “सभी के लिए सुलभ वित्तीय सेवाओं” के अपने संकल्प के तहत समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।