मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ उचित क़ानूनी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए: बलबीर सिद्धू

मोहाली, 25 अगस्त, 2025
ज़िला कांग्रेस कमेटी मोहाली ने ज़िला अध्यक्ष रणजीत सिंह जीती और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में आज ज़िला प्रशासन के आला अधिकारियों, डीसी और एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए भड़काऊ और गैरकानूनी बयान के ख़िलाफ़ सख़्त क़ानूनी कार्रवाई की माँग की।
ज़िला अध्यक्ष रणजीत सिंह जीती ने कहा कि हाल ही में एक पार्टी मीटिंग के दौरान आप नेता मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था कि:2027 का चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो आमने-सामने हो, साम-दाम-दंड-भेद हो, सच-झूठ हो, सवाल-जवाब हो, लड़ाई-झगड़ा हो। क्या आप तैयार हैं?"
उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को ठेस पहुँचाता है, बल्कि सामाजिक शांति और क़ानून व्यवस्था को भी ख़तरे में डालता है। इस बयान का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया गया है।
इस अवसर पर, बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि ऐसे बयानों के ज़रिए आप कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है, जो कई क़ानूनी धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है। ज़िला कांग्रेस कमेटी मोहाली ने मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ निम्नलिखित क़ानूनी धाराओं के तहत तत्काल कार्रवाई की माँग की:
धारा 171 और 173, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 - चुनावों में दबाव और अनुचित साधनों का प्रयोग।
धारा 353, आईपीसी 2023 - सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने वाले बयान।
धारा 192, आईपीसी 2023 - दंगा के लिए भड़काना।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 - चुनावों में भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध धाराएँ।
उन्होंने मांग की कि वीडियो क्लिप की फोरेंसिक जाँच सहित मामले की निष्पक्ष और व्यापक जाँच की जाए और मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस तरह के बयानों पर रोक नहीं लगाई गई, तो आगामी चुनावों के दौरान पंजाब में शांति और कानून-व्यवस्था भंग होने का खतरा पैदा हो सकता है।पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि इस शिकायत पर तुरंत कानूनी संज्ञान लिया जाना चाहिए और मनीष सिसोदिया के खिलाफ उचित कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।