नई दिल्ली, 3 सितंबर 2025 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से घोषित ‘नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार’ को मूर्त रूप देते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में ऐतिहासिक फैसले लिए गए।
इन सुधारों का लक्ष्य आम आदमी को राहत, महंगाई पर काबू, व्यापार को सुगम बनाना और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है।
बैठक में चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो प्रमुख स्लैब करने का बड़ा निर्णय लिया गया –
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
बीमा सेक्टर को बड़ी राहत
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जीएसटी पूरी तरह खत्म किया गया।
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अब जीवन बीमा पॉलिसी (टर्म इंश्योरेंस, ULIP, एंडोमेंट पॉलिसी) और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (फैमिली फ्लोटर और सीनियर सिटीजन पॉलिसी सहित) पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
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इससे बीमा प्रीमियम सस्ता होगा और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा।
खाद्य पदार्थों पर जीएसटी खत्म या घटाया गया
शून्य जीएसटी वाले खाद्य पदार्थ (NIL RATE)
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दूध (Ultra High Temperature - UHT)
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पैकेज्ड और लेबल किए गए पनीर/छेना
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सभी भारतीय ब्रेड – रोटी, चपाती, पराठा, परोट्टा आदि।
12% या 18% से घटाकर 5%
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पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, चिप्स, स्नैक्स
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सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स
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कॉफी, चॉकलेट, कोर्नफ्लेक्स
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प्रिजर्व्ड मीट, घी, बटर, जैम, जेली आदि।
. स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत
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33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य।
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कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 3 दवाओं पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य।
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अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।
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मेडिकल उपकरण और उपकरण सामग्री:
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जीएसटी 18% से घटाकर 5%।
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इसमें सर्जिकल, डेंटल, वेटरनरी उपकरण, टेस्टिंग किट, डायग्नोस्टिक उपकरण शामिल।
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ग्लूकोमीटर, बैंडेज, गॉज, डायग्नोस्टिक किट आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।
आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं पर राहत
वाहन और ऑटो सेक्टर
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छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें – जीएसटी 28% से घटाकर 18%।
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बस, ट्रक, एम्बुलेंस – जीएसटी 28% से घटाकर 18%।
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तीन पहिया वाहन – जीएसटी 18%।
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सभी ऑटो पार्ट्स पर समान जीएसटी दर – 18%।
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टीवी (32 इंच तक), एयर कंडीशनर, डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%।
. कृषि और किसानों के लिए फैसले
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ट्रैक्टर और कृषि उपकरण (जैसे हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग मशीन, घास काटने वाली मशीन, कम्पोस्टिंग मशीन) पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।
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उर्वरक क्षेत्र में सुधार:
. निर्माण और आवास क्षेत्र
8. होटल और सर्विस सेक्टर
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7,500 रुपये प्रतिदिन तक के होटल रूम – जीएसटी 12% से घटाकर 5%।
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जिम, सैलून, योग केंद्र, बार्बर शॉप जैसी सेवाएं – जीएसटी 18% से घटाकर 5%।
9. श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए राहत
इन सभी पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।
10. गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद
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इन पर वर्तमान जीएसटी दरें यथावत रहेंगी।
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जीएसटी अब Retail Sale Price (RSP) पर लगेगा, न कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर।
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यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कंपेनसेशन सेस खाते का पूरा ऋण और ब्याज न चुका दिया जाए।
11. जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की शुरुआत
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सितंबर 2025 के अंत तक GSTAT अपील स्वीकार करना शुरू करेगा।
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दिसंबर 2025 से सुनवाई शुरू होगी।
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लंबित अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 होगी।
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GSTAT का प्रिंसिपल बेंच – राष्ट्रीय अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
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इससे टैक्स विवादों का त्वरित निपटारा होगा और कारोबारियों में पारदर्शिता व विश्वास बढ़ेगा।
12. नई दरें कब से लागू होंगी
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सेवाओं पर नई दरें – 22 सितंबर 2025 से लागू।
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अधिकांश वस्तुओं पर नई दरें – 22 सितंबर 2025 से लागू।
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गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद – पुरानी दरों पर तब तक रहेंगे जब तक कंपेनसेशन सेस ऋण पूरा न हो जाए।
सरकार का उद्देश्य
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महंगाई कम करना,
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आम आदमी को राहत देना,
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छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए Ease of Doing Business को बढ़ावा देना,
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जीएसटी सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाना।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह निर्णय "करदाता और आम नागरिक दोनों के लिए न्यायपूर्ण और सरल टैक्स सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम है।"
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