पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगा बंद! दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई की याचिका पर बैंक को बंद करने का आदेश दिया

29 July, 2026, 5:38 am

दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) को बंद करने का आदेश दे दिया है ।यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने के कुछ महीनो के बाद आया है। ‌ पेटीएम पेमेंट्स बैंक की संपत्तियों और बाकी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए एक आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2026 में पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था केंद्रीय बैंक का कहना था कि बैंक लगातार नियम किए नियमों का पालन नहीं कर रहा था और उसका कामकाज जमाकर्ताओं   के हितों के लिए ठीक नहीं माना गया इसके बाद रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट से बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। 


दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मंजूरी 


दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के आदेशों के आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने की मंजूरी दे दी है कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक गिरी कुमार एम नायर को बैंक का आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया है । वह अब बैंक की सभी संपत्तियां देनदारी और कानूनी प्रक्रियाओं की निगरानी करेंगे रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुसार 8 जुलाई 2026 से ही आधिकारिक लिक्विडेटर बैंक के बोर्ड के सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली है। 


पिछले कई सालों से RBI की निगरानी में 


पेटीएम पेमेंट्स बैंक पिछले कई सालों से  RBI की निगरानी में था मार्च 2022 में आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था क्योंकि उसके सिस्टम और नियमों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई थी । इसके बाद जनवरी और फरवरी 2024 में भी आरबीआई ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे इनमें नए डिपॉजिट लेने खातों में पैसे जमा करने और वॉलेट टॉप अप जैसी सेवाओं पर रोक शामिल थी। 
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बंद होने का असर पेटीएम एप की सभी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा ।पेटीएम पहले से अपनी यूपीआई और पेमेंट सेवाओं को येस बैंक समेत अन्य पार्टनर बैंकों के साथ जोड़ चुका है ऐसे में ग्राहक पहले की तरह यूपीआई पेमेंट कर कोड स्कैन साउंड बॉक्स और मर्चेंट पेमेंट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे 

 

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